
देहरादून। वादी ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी गई कि 29 अगस्त को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को मुजफ्फरनगर निवासी सोफियान नाम का युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ होटल गंगा इन ऋषिकेश में ले गया, जहां उसने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया गया। नाबालिग पीड़िता की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बीएनएस की धारा व पॉक्सो एक्ट मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने अभियुक्त सोफियान की गिरफ्तारी के लिए उसके सभी सम्भावित स्थानों पर दबिशे दी। 31 अगस्त को पुलिस ने सोफियान को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। अभियुक्त की तलाशी में उसके पास से मोटोरोला कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें से पुलिस टीम को घटना के समय अभियुक्त द्वारा बनाई गई पीडिता फोटो-वीडियों प्राप्त हुए।
सोफियान ने पूछताछ में बताया कि घटना के दौरान नाबालिग पीड़िता को होटल में बिना उचित पहचान, सत्यापन व बिना आवश्यक रजिस्टर प्रविष्टि के प्रवेश दिया गया था तथा होटल प्रबंधन को घटना की जानकारी होने के बावजूद भी उनके द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। साथ ही अभियुक्त ने बताया कि पीडिता को होटल से बाहर ले जाने के दौरान होटल के सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिए गए थे। जिस पर पुलिस ने होटल मैनेजर वैभव गुप्ता तथा होटल संचालक राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया।



