देहरादून। उत्तराखंड शासन ने विधानसभा चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। प्रत्याशी केवल 12 घण्टे ही प्रचार प्रसार कर पाएंगे। नई गाइडलाइन में सुबह 8 से रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है। इसके अलावा
नए आदेश में आउटडोर प्रचार के लिए निर्धारित क्षमता की 50 प्रतिशत गैदरिंग एवं इंडोर के लिए निर्धारित क्षमता का 30 प्रतिशत लोगों की जनसभा करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त चुनावी सभाओं के लिए कोविड-19 गाइडलाइंस के नियमों का पालन भी राजनीतिक दलों को करना होगा।