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बड़ी खबर:: सीबीआई कोर्ट में बैंक प्रबंधक समेत सात को सजा

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देहरादून। सीबीआई कोर्ट ने 1.33 करोड़ के बैंक घोटाले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत सात लोगों को सजा सुनाई है। बैंक प्रबंधक अशोक कुमार भारद्वाज को 5 साल और 25 हजार रुपये जुर्माना जबकि अन्य आरोपियों को 3 साल की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। देहरादून स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। सीबीआई के शासकीय अधिवक्ता अभिषेक अरोड़ाने बताया कि 2007 में पीएनबी मंगलौर बैंक शाखा के अधिकारियों की तरफ से कुल आठ केस दर्ज कराए गए थे। सभी में रोजगार गारंटी योजना के तहत बैंक से लोन लेकर उसका गलत उपयोग किया गया इसके बाद बैंक को किस्त भी नहीं चुकाई गई। वर्षों तक कोर्ट में चले इस मामले में आज फैसला आया।

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