उत्तराखंड

उत्तराखंड में रजिस्ट्री शुल्क दोगुना: अब अधिकतम 50 हजार रुपये लगेगा शुल्क

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उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क में संशोधन करते हुए अधिकतम शुल्क को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया है।

सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब हर रजिस्ट्री पर 50 हजार रुपये शुल्क देना होगा। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है। इससे पहले 2015 में रजिस्ट्री शुल्क को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया था।

इस संबंध में सोमवार को वित्त विभाग के आदेशों के बाद महानिरीक्षक निबंधन (आईजी स्टांप) कार्यालय की ओर से भी सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया है।

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