देहरादूनः समिति ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। उम्मीद है कि आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाया जाएगा।
समान नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदु
- तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा ।
- तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा ।
- गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा ।
- संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा ।
- अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा ।
- सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी ।
- लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा ।
- प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी ।
- एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा, बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त।